Air travel: बदले हवाई सफर के नियम

हवाई मुसाफिर हैं तो खुद-मुख्तार बनना होगा- जानिए सफर के लिए कैसे हों तैयार

Publish: May 22, 2020, 07:36 AM IST

Photo: national herald
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कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं चालू करने की घोषणा के एक दिन बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि हवाई यात्रा के लिए क्या करना है और क्या नहीं.

सामान्य निर्देश

1. अन्य बीमारियों से जूझ रहे, वृद्ध लोग और गर्भवती महिलाएं हवाई यात्रा करने से बचें.

2. एयरपोर्ट पर कोई चेक इन काउंटर काम नहीं करेंगे. यात्रियों को वेब चेक इन करना होगा. कन्फर्म वेब चेक इन वाले यात्रियों की ही एयरपोर्ट में प्रवेश दिया जाएगा.

3. एयरलाइन कंपनियों को मंत्रालय द्वारा बताई गई उच्चतम और न्यूनतम सीमा का पालन करना होगा.

4. यात्रियों से अपेक्षा है वे आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अपनी सेहत के बारे में प्रमाणित करें अथवा स्व-घोषणा पत्र भरें. जिनका आरोग्य सेतु एप स्टेटस ‘रेड’ होगा, उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी.

5. मेट्रो ने नॉन मेट्रो शहरों के लिए केवल एक तिहाई उड़ानों की अनुमति दी जाएगी, जहां साप्ताहिक उड़ानें 100 से ज्यादा हैं.

6. सभी यात्रियों को हवाईअड्डे पर प्रवेश के समय और उसके बाद पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहनना होगा.

7. यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले हवाईअड्डे पहुंचना होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.

8. विमान में कोई खानपान की बिक्री नहीं होगी. सभी यात्रियों के लिए शारीरिक तापमान की जांच अनिवार्य होगी और प्रत्येक यात्री के लिए केवल एक बैग चेक-इन में ले जाने की अनुमति मिलेगी.

9. विमान में कोई अखबार और पत्रिका नहीं मिलेगी. केबिन क्रू को प्रोटेक्टिव गियर पहनना अनिवार्य होगा.

 

एयरपोर्ट पहुंचने तक

1. यात्री आधिकारिक टैक्सी में ही सफर करेगा.

2. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेब चेक इन हो गया है और सामान ढोने वाली ट्रॉली का टैग नंबर डाउनलोड कर लिया गया है

3. जिस यात्री को यात्रा करने की इजाजत नहीं मिली है, अगर वह यात्रा करता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी.

4. एयरलाइन कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोर्डिंग पास तब ही जारी किया गया है जब यात्री ने अपनी सारी जानकारी दे दी है. एक पीएनआर में एक से अधिक यात्री होने पर सभी की जानकारी दी जानी अनिवार्य है.

5. यात्री को बैगेज टैग का प्रिंट निकालर बैग पर लगाना होगा. अगर प्रिंट नहीं है तो किसी कागज पर बैगेज टैग और पीएनआर लिखकर बैग पर लगाना होगा.

 

एयरपोर्ट पर

1. जरूरी कागज और बैग के साथ यात्री को थर्मल स्क्रीनिंग वाले स्थान पर पहुंचना होगा. इस दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा.

2.स्टाफ को आरोग्य सेतु एप का स्टेटस दिखाना जरूरी होगा. आरोग्य सेतु ना होने पर यात्री को उस काउंटर पर जाना होगा जहां आरोग्य सेतु एप डाउनलोड की जा रही हो. चौदह साल से कम बच्चों के लिए आरोग्य सेतु एप जरूरी नहीं है.

3. इसके बाद यात्री को सीआईएसएफ चेक इन प्वाइंट पर पहुंचकर अपना पहचान पत्र और ई बोर्डिंग पास दिखाना होगा. इसके बाद यात्री को बैगेज ड्रॉप काउंटर पर पहुंचना होगा.

4. इस काउंटर पर यात्री अपना पीएनआर और पहचान पत्र स्टाफ को दिखाएगा. इसकी पुष्टि पर स्टाफ पीएनआर को प्रिंट कर बैग पर लगा देगा और एसएमएस के रूप में यात्री को एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद दी जाएगी.

5. इस दौरान शारीरिक दूरी नियमों का पालन करना होगा और ये सब प्रक्रिया यात्रा शुरू होने से एक घंटे पहले पूरी करनी होगी.

6. सिक्योरिटी स्टॉफ यात्रियों को कम से कम स्पर्श करेगा और यात्रियों को भी उनका सहयोग करना होगा.

7. वेटिंग रूम में यात्रियों को उन कुर्सियों पर नहीं बैठना है, जिनमें ना बैठने का स्टीकर चिपका हो.

8. इस दौरान यात्रियों को समय-समय पर सैनिटाइजेशन करना जरूरी है.

 

बोर्डिंग और एयरक्राफ्ट में

1. बोर्डिंग गेट के पास यात्रियों को सेफ्टी किट लेनी होगी. इस किट में तीन लेयर का सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड और एक सैनेटाइजर होगा. बोर्डिंग से पहले मास्क पहनना, फेस शील्ड लगाना और हाथ सैनेटाइज करना जरूरी होगा.

2. ई-पास को खुद स्कैन कर यात्री को बोर्डिंग पास का चेक इन करना होगा. बोर्डिंग गेट पर अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा.

3. एयरक्राफ्ट के भीतर यात्रियों को कम से कम मूवमेंट करनी होगी. यात्रियों के लिए गैलरी में पानी की बोतलें उपलब्ध कराई जाएंगी.

4.एयरक्राफ्ट के भीतर कुछ भी खाने पर प्रतिबंध होगा. किसी भी वस्तु की बिक्री नहीं होगी.

 

एयरपोर्ट से मंजिल तक

1. गंतव्य एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्रियों को एग्जिट गेट तक पहुंचने के लिए हड़बड़ाहट नहीं करनी होगी.

2. बैग बैच में आएंगे. यात्रियों को इसके लिए इंतजार करना होगा. ट्रांजिट यात्रियों को ट्रांजिट क्षेत्र से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा.

3. जाते समय भी आधिकारिक टैक्सी का प्रयोग करना होगा. सिर्फ आधिकारिक टैक्सी ही यात्रियों को ले जा पाएंगी.